14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
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- Updated: 4 May, 2022 23:09
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लखनऊ 04 मई 2022 
14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
मौके पर होंगे लम्बित वादों का तत्काल निस्तारण
मा0 जनपद न्यायाधीश (जिला जज) राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा कि लखनऊ वासियों को अब मुकदमों के पीछे ज्यादा चक्कर नहीं लगाना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक लोक अदालत के अलावा अब जो लम्बित मुकदमें अदालत में चले आ रहे है, उन मुकदमों के वादी किसी भी कार्य दिवस में आकर वादों का निस्तारण करा सकते है।
मा0 न्यायाधीश ने कहा कि सभी न्यायालयों को यह निर्देश जारी कर दिये गये है कि वे निर्धारित तिथि को लोक अदालत के अतिरिक्त भी अपने-अपने पटल पर वादों का निस्तारण ससमय सुनिश्चित करायें ताकि अधिक से अधिक अपने मुकदमों से तत्काल निजात पा सकें।
उन्होंने कहा कि लम्बित वादों की संख्या देख कर यह व्यवस्था लागू की है। उन्होंने बताया कि आगामी दिवस 14 मई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में जनपद न्यायालय लखनऊ कलेक्ट्रेट एवं जनपद की समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोती महल स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लखनऊ तथा कामर्शियल कोर्ट, लखनऊ में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
14 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहे, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउन्स के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद, मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के क्रिमिनल वाद का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।
 
                                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                 
            
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