प्रेमिका को गोली मारने वाला सिरफिरा आशिक़ गिरफ्तार

प्रेमिका को गोली मारने वाला सिरफिरा आशिक़ गिरफ्तार

प्रेमिका को गोली मारने वाला सिरफिरा आशिक़ गिरफ्तार

​पारा पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को अवैध हथियार व स्कॉर्पियो कार के साथ धर दबोचा।

पारा लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह मामला एकतरफा प्रेम संबंध टूटने का है, जिसमें एक सिरफिरे आशिक़ ने अपनी पूर्व प्रेमिका की जान लेने की कोशिश की थी।

​घटना का विवरण

​बीती 12 दिसंबर की रात पारा थाना क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी, सदरौना निवासी लक्ष्मी थापा उर्फ लवली को जान से मारने की नियत से गोली मारी गई थी। पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया कि 21 वर्षीय लक्ष्मी थापा का गौरी बाजार, सरोजनीनगर निवासी 25 वर्षीय आकाश कुमार से करीब एक साल से प्रेम संबंध था। आकाश की आपराधिक गतिविधियों के चलते लक्ष्मी ने उससे दूरी बना ली थी। इसी बात से नाराज़ होकर, आकाश ने इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत के अनुसार, आरोपी आकाश अपने साथी के साथ लक्ष्मी के किराए के मकान पर पहुँचा, दरवाज़ा खुलते ही उसने युवती के साथ मारपीट की और फिर पिस्टल से उसकी बाजू में गोली मार दी। घायल लक्ष्मी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी आकाश उसे पहले भी टॉर्चर करता था और जान से मारने की धमकियाँ देता था।  

​पुलिस की कार्रवाई

​पारा पुलिस और सर्विलांस सेल पश्चिमी ज़ोन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त आकाश कुमार पुत्र राकेश कुमार, निवासी सूरज पल्ली गौरी, थाना सरोजनी नगर और उसके साथी शिवम कश्यप पुत्र राम सागर, निवासी गुड़ियन खेड़ा, थाना असोहा, जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर लिया है।  

​पुलिस ने इनके कब्ज़े से घटना में इस्तेमाल किया गया एक नाजायज देशी पिस्टल (अवैध हथियार रखना), 03 ज़िन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त एक काली स्कॉर्पियो कार भी बरामद की है।  

​गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराओं के तहत मामला दर्ज़ कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रारंभिक मुकदमा अपराध संख्या 857/2025 (लोक सेवक पर हमला/हमले का प्रयास), (अपराध के लिए उकसाना) के तहत दर्ज़ किया गया था, जिसमें बरामदगी और साक्ष्य संकलन के आधार पर अब (जानबूझकर चोट पहुँचाना), (लोक सेवक को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से हमला), (बल का प्रयोग) और आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना) की धाराएँ भी बढ़ाई गई हैं।  

​इस कार्रवाई में थाना पारा प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह, चौकी प्रभारी मुन्ना लाल समेत कई पुलिसकर्मियों की अहम भूमिका रही है।  


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