यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहाँ देनी होगी सूचना
 
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उत्तर प्रदेश
यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कहाँ देनी होगी सूचना
उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने के लिए लोगों की संख्या कर दिया है।
अब ये संख्या एक बार फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके सबसे अहम् बात ये है कि अब शादी में बैंड और डीजे पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
अगर मैरिज हॉल की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इस नये नियम के उल्लंघन करने पर मुकदमा भी हो सकता है।
शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी।
हालांकि सरकार ने थोड़ी सी राहत की बात कि है कि अगर घर में शादी है तो जिला प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं  होगी लेकिन इसके लिए संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी 
 
                                                                    
 
                                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                 
            
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