उत्तर प्रदेश के थानों में नहीं लगेगी टाप-10 अपराधियों की सूची, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
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- उत्तर प्रदेश
- Updated: 30 January, 2021 12:39
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30.01.2021
रिपोर्ट--मो.हसनैन हाशमी
उत्तर प्रदेश के थानों में नहीं लगेगी टॉप-10 अपराधियों की सूची, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस से सभी थानों में लगे टॉप-10 अपराधियों की लिस्ट हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपराधियों की लिस्ट हटाने के लिए राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि पुलिस थानों से टॉप-10 अपराधियों के बारे में सूचना देने वाले बैनर हटाए जाएं।कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लघंन है।हालांकि कोर्ट ने निगरानी के लिए अपराधियों की सूची तैयार करने को गलत नहीं माना है।
बता दें कि इन बैनरों में अपराधियों के नाम और पहचान के साथ ही उनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी है।कोर्ट ने डीजीपी को इस बाबत सभी थानों को सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है।
अदालत का मानना है कि थानों के बाहर अपराधियों के बारे में सूचनाएं सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना अनावश्यक है और अनुच्छेद-21 का उल्लंघन करने वाला है। ऐसा करना मानवीय गरिमा के विपरीत है।
जीशान उर्फ जानू, बलवीर सिंह यादव और दूधनाथ सिंह की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ ने दिया है।
याचीगण के नाम टॉप टेन अपराधियों की सूची में प्रयागराज और कानपुर में थानों के बाहर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए हैं।इस पर आपत्ति करते हुए याचिका दाखिल की गई थी।
 
                                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
            
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