पहले चरण के लिए आज से नामांकन, मेयर-अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी
- Posted By: Admin
- उत्तर प्रदेश
- Updated: 11 April, 2023 15:42
- 962

PPN NEWS
ब्यूरो रवि कांत साहू
यूपी नगर निकाय चुनावः पहले चरण के लिए आज से नामांकन, मेयर-अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी
यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। 11 अप्रैल से पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन का दौर शुरू होगा। इसके लिए सोमवार को गाइडलाइन भी जारी हो गई। नगर निगम के मेयर और नगर पंचायत व पालिका परिषद के लिए चुनाव होगा। महापौर और अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि प्रत्याशी संबंधित नगर निकाय का निर्वाचक हो और 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नगर निगम पार्षद और निकाय सदस्य के लिए भी संबंधित वार्ड का निर्वाचक हो और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो।
फार्म की कीमत और जमानत राशि
नगर निगम के महापौर पद के लिए नाम फार्म अनारक्षित के लिए रू.1000/- और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए. 500/ देना होगा। जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए रू.12000/ और आरक्षित (अनुजाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए. 6000 है। मेयर के प्रत्याशी 40 लाख तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।
नगर निगम के पार्षद के लिए फार्म अनारक्षित के लिए 400 रुपए और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) 200 रुपए का मिलेगा। जमानत की राशि अनारक्षित के लिए 2500 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 1250/ रुपए होगी। पार्षद के प्रत्याशी 3 लाख तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।
नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए फार्म अनारक्षित के लिए 250 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 125 रुपए का मिलेगा। जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए 5000 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 2500 जमा करना होगा। अध्यक्ष के प्रत्याशी 2.5 लाख तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।
नगर पंचायत सदस्य के लिए फार्म अनारक्षित के लिए 100 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 50 रुपए का मिलेगा। जमानत की धनराशि अनारक्षित के लिए .2000 और आरक्षित (अनुजाति/अनुज जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला) के लिए 1000 रुपए होगी। पार्षद के प्रत्याशी 50 हजार तक प्रचार में खर्च कर सकते हैं।
टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क या वीडियो वाहन आदि के प्रचार के लिए अनुमति जरूरी
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता में टीवी चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियों से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार करने के लिए जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और नहीं मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।
Comments