जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा एक्ट के तहत 06 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर व 04 व्यक्तियों के किये शस्त्र लाइसेंस निरस्त
- Posted By: Abhishek Bajpai
- खबरें हटके
- Updated: 8 March, 2021 19:35
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PRAKASH PRABHAW NEWS
रिपोर्ट-अभिषेक बाजपेयी
जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा एक्ट के तहत 06 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर व 04 व्यक्तियों के किये शस्त्र लाइसेंस निरस्त
रायबरेली-जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव ने कार्यालय न्यायालय में सुनवाई करते हुए पुलिस रिपोर्ट तथा पुलिस अधीक्षक की अद्यतन आख्या के आधार व न्यायालय में बहस के पश्चात यू0पी0 गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत 06 अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर तथा 4 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। न्यायालय में सुनवाई के पश्चात उन्होंने मेराज खां पुत्र सिराज खां उर्फ सिज्जू खां निवासी सैवया हसन थाना ऊँचाहार, वीरेन्द्र नाई पुत्र कामता प्रसाद निवासी पट्टी रहस कैथवल थाना ऊँचाहार, रवी सिंह पुत्र बृजभूषण सिंह निवासी रोखा थाना डीह, केशव सिंह उर्फ गोरिन्दे पुत्र रामराज सिंह निवासी रणगांव थाना लालगंज, शिवपूजन उर्फ शुभम सिंह पुत्र दल बहादुर निवासी गौतमनखेड़ा थाना सरेनी व हिमांशु यादव पुत्र हरिपाल यादव निवासी प्रतापपुर थाना लालगंज जनपद रायबरेली को उनके अपराधिक इतिहास तथा अन्य साक्ष्यों को देखते हुए जनपद सीमा से 6 माह तक की अवधि के लिए निष्काशित किया गया।
जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव द्वारा रियाज अहमद पुत्र बकरीदी निवासी बड़ा घोसियाना थाना कोतवाली नगर, गुरू प्रसाद पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम कन्नावा थाना बछरावा, राधेकृष्ण द्विवेदी पुत्र विशम्भर नाथ द्विवेदी निवासी बलीपुर पो0 पूरे दुबे थाना डलमऊ व लालजी पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम केमूपुर मजरे धरई थाना सलोन जनपद रायबरेली की अपराधिक गतिविधियों के कारण उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिये गये।
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